रिकार्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न हुए फाइल, 53.67 लाख ने भरा पहली बार

2022-23 के लिए रिकॉर्ड 6.77 करोड़ ITR फाइल हुए:इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया

नई दिल्ली एक अगस्त।फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इस साल 31 जुलाई 2023 तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल फाइल किए गए कुल ITR (5.83 करोड़) से 16.1% ज्यादा है। इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार ITR फाइल किया।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई। अगर आपने यह डेडलाइन मिस कर दी है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए अब फाइन देना होगा। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।

इस बार कई रिकॉर्ड बने

31 जुलाई 2023 को एक दिन में सबसे ज्यादा 64.33 लाख ITR फाइल किए गए।
कुल वेरीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न में से 5.63 करोड़ ITR ई-वेरीफाइड किए गए।
31 जुलाई तक 3.44 करोड़ (61%) इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस किए जा चुके हैं।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1 से 31 जुलाई के तक कुल 32 करोड़ लॉगिन किए गए।
2.74 करोड़ सक्सेसफुल लॉगिन सिर्फ 31 जुलाई को एक दिन में किए गए।
जुलाई में ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क ने 5 लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दिए।

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से सही ऑप्शन चुनें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

6 पॉइंट्स में समझें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। File Income Tax Return ऑप्शन सिलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर 2023-24 चुने और आगे बढ़े।
आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें। अब ITR-1 या ITR-4 में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन चुनें और आगे बढ़े।
अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 सिलेक्ट करें। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।

ITR वेरिफिकेशन करना जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के बाद इसे वेरिफाई करना जरूरी है। यदि इसे वेरिफाई नहीं किया गया है, तो फाइल किए गए ITR को लीगल नहीं माना जा सकता और डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR को वेरिफाई करने के लिए 5 ऑप्शन ऑफर करता है। नेट बैंकिंग, बैंक ATM, आधार OTP, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट।

 

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