ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला नौ सितंबर को

विश्वेश्वर नाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला सुरक्षित:9 सितंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, जिला कोर्ट के ASI को दिए खोदाई के आदेश को दी गई है चुनौती
प्रयागराज 31 अगस्त।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मंगलवार को फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब इस मामले पर हाईकोर्ट 9 सितंबर को फैसला सुनाएगा। मंदिर-मस्जिद के इस विवाद में सिविल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। सिविल जज ने ASI को खोदाई का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांडिया की एकल पीठ ने की।

औरंगजेब ने किया था मंदिर को नष्ट

कोर्ट में दायर याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रवधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप है। मंदिर पक्ष के मुताबिक 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया था। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दायर की गई। याचिका में सिविल जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट का फैसला आने तक वाराणसी कोर्ट के ASI जांच के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

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