मुख्तार अंसारी की कूटरचना और धोखाधड़ी केस में जमानत अस्वीकार

Mukhtar Ansari Mp Mla Court Rejects Bail Application
मुख्तार या मोख्तार? थम नहीं रहीं मुसीबतें, माफिया पर एक और केस, मामला दिलचस्प है
मुख्तार या मोख्तार? वर्तनी में परिवर्तन के कारण जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी और बेईमानी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है।

बांदा 09 दिसंबर: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को शनिवार को उस समय एक और झटका लगा है जब एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 माह पुराने जालसाजी व धोखाधड़ी के मामले में जमानत को डाला गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया । यह मामला इसी साल शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था।

बताते चलें कि 19 मई 2023 को जिला अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने पुलिस बल के साथ रात को करीब 9 बजे मुख्तार अंसारी के बैरक में छापा मारा था। छापे में इसकी बैरक में आधार और पैन कार्ड मिला था।

क्या है पूरा मामला?

वास्तव में जब दोनों कार्डों की जांच की गई तो आधार कार्ड में उसका नाम मुख्तार और जन्म तिथि 1959 दर्ज मिली जबकि पेन कार्ड में नाम मोख्तार और जन्मतिथि 30 जून 1963 दर्ज मिली। दोनों सरकारी प्रपत्र में नाम की स्पेलिंग और जन्मतिथि अलग-अलग होने पर शहर कोतवाली बांदा में तैनात तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह की लिखित शिकायत पर मुख्तार अंसारी व अज्ञात जन के विरुद्ध धोखाधड़ी और कूटपत्र बनाने सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखाया गया था।

जमानत के लिए अर्जी

इसी मामले में जमानत के लिए मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने एमपी एमएलए कोर्ट गरिमा सिंह की अदालत में जमानत को प्रार्थना पत्र डाला था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद निरस्त कर दिया। इस मामले की पुष्टि लोक अभियोजक अंबिका व्यास ने भी की है।

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