पहल:बदलेगी अंग्रेजों के समय की आईपीसी और सीआरपीसी

Dawood Ibrahim Like Absconding People Will Be Punished Amit Shah Change In Ipc
IPC CrPC News: दाऊद जैसे भगोड़ों तक पहुंचेगा कानून का हाथ, शाह ने बताया क्या-क्या बदल दिया जाएगा

Mob Lynching Rule: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक पेश किया। इसमें कई बड़े फैसले किए गए हैं। अब भगोड़ों के देश से भागने के बाद भी ट्रायल होगा और सजा सुनाई जाएगी। राजद्रोह कानून भी खत्म होने जा रहा है।
मुख्य बिंदु
भगोड़ों के विदेश में होने पर भी चलेगा ट्रायल
राजद्रोह कानून खत्म करने जा रही सरकार
महिलाओं से अपराध सजा बढ़ाने की तैयारी
नई दिल्ली: दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में कहा कि दाऊद इब्राहिम कई केस में वॉन्टेड है। देश छोड़कर चला गया। आज उस पर ट्रायल नहीं होता है। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज तय प्रक्रिया के तहत जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा और दुनिया में वह कभी भी छिपा हो, सजा सुनाई जाएगी। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। उसे सजा के खिलाफ अपील करनी है तो अपने आप को भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश करते हुए तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा ताकि इन पर उचित तरीके से विचार-विमर्श हो। अंग्रेजों के बनाए भारतीय आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी है।

राजद्रोह कानून खत्म होगा
शाह ने ऐलान किया कि सरकार राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि यह लोकतंत्र है सबको बोलने का अधिकार है, राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। इस कानून में अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, भारत की संप्रभुता-एकता को चुनौती देना… पहली बार इसकी व्याख्या हो रही है और संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार होगा। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट कुर्की का आदेश देगा।

हमने तय किया है कि सत्र अदालत जिसे भी भगोड़ा घोषित करेगी, उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा और सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो।
अमित शाह, लोकसभा में

शाह ने कहा कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजी संसद के बनाए कानून के आधार पर देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ तीन कानून लागू होंगे। सबसे पहला चैप्टर आएगा महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध, दूसरा चैप्टर मानव वध और मानव शरीर के साथ अपराध। हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए कानून तैयार किया है।

ऐसे ही माफ नहीं होगी सजा
शाह ने बताया कि देश से भागने वाले अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान 10 साल किया गया है। अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं, 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। शाह ने कहा कि अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं। राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इसका भी प्रावधान किया गया है।

राजद्रोह के कानून को पूरी तरह निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह

थानों में नहीं सड़ेंगी गाड़ियां
शाह ने कहा कि मैं राज्य का गृह मंत्री रहा हूं। मैंने थाने का दौरा किया है। वहां सदस्यों ने भी देखा होगा कि वहां टूटी-फूटी साइकिलें, टूटी-फूटी गाड़ियां, ऑटो सालों तक पड़ी रहती हैं। वो इसलिए पड़ा है क्योंकि कानून में प्रावधान है कि केस के निपटारे तक इसको संभालकर रखो। हमने प्रावधान कर दिया है कि इसकी वीडियोग्राफी करना, उसकी प्रमाणित कॉपी कोर्ट में जमा कराना फिर आप इसका निपटारा कर सकते हो। इससे पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ेगी। इस कानून के अंदर कुल 313 बदलाव होंगे।

बदलने वाले कुछ प्रमुख कानून
– इंडियन पीनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता कही जाएगी
– गलत पहचान देकर यौन संबंध बनाना अपराध
– गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास

– 18 बच्चियों से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड
– मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रावधान
– गंभीर चोट के कारण ब्रेन डेड, अपंगता आती है तो सजा 10 साल या आजीवन कारावास
– बच्चों के साथ अपराध करने पर अब 10 साल सजा

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