अपनी शादी को भिखारी के हत्यारे मुकर्रम और पूजा को उम्रकैद

हत्या के आरोपित प्रेमी जोड़े को आजीवन कारावास,अलग समुदाय का होने से नहीं पा रही थी शादी; रचा षड्यंत्र
शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि मानक मजरा थाना भगवानपुर निवासी शराफत ने 19 सितंबर 2016 को पिरान कलियर थाने में लिखित शिकायत दी थी। बताया था कि उसका भाई मुकर्रम चार दिन पहले रोशनाबाद फैक्ट्री में काम करने गया था। इसके बाद से मुकर्रम लापता चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व गांव के रहने वाले आरिफ ने घर आकर उसके भाई मुकर्रम को धमकी दी कि…
हत्यारोपित प्रेमी युगल को आजीवन कारावास

हरिद्वार 05 नवंबर। हत्या के आरोपित प्रेमी युगल को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रेमी को 35 हजार तथा प्रेमिका को पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। प्रेमी ने स्वयं की हत्या दर्शाने को एक निर्दोष भिखारी की गला घोटकर व पाठल से निर्मम हत्या की थी। इस षड्यंत्र में उसकी प्रेमिका भी शामिल थी।

आरोपित के खिलाफ मुकदमा

शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि मानक मजरा थाना भगवानपुर निवासी शराफत ने 19 सितंबर 2016 को पिरान कलियर थाने में लिखित शिकायत में बताया था कि उसका भाई मुकर्रम चार दिन पहले रोशनाबाद फैक्ट्री में काम करने गया था। इसके बाद से मुकर्रम लापता चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व गांव के रहने वाले आरिफ ने घर आकर उसके भाई मुकर्रम को रुपये वापस न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी,जिस पर कलियर पुलिस ने आरोपित आरिफ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मुकदमे की विवेचना में पुलिस ने सनसनीखेज अनावरण करते हुए मुकर्रम व उसकी प्रेमिका पूजा गिरफ्तार की थी। पूछताछ करने पर दोनों ने बताया था कि करीब तीन साल से वे संपर्क में थे एवं शादी करना चाहते थे।

अलग धर्म का होने से नहीं हो रही थी शादी

भिन्न समुदाय तथा एक ही गांव का होने पर उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इस पर मुकर्रम व उसकी प्रेमिका पूजा ने षडयंत्र रचा था, जिसमें आरोपित मुकर्रम 16 सितंबर 2019 को पिरान कलियर आया था। वहां पर एक भिखारी को खाना खिलाने के बहाने से हज हाउस के पीछे ले गया था और गला घोटने के बाद पाठल से काट कर निर्मम हत्या कर दी थी। भिखारी का शव व कपड़े जला दिए थे। ताकि शव की पहचान ना हो सके।
मुकर्रम ने खुद की हत्या दर्शाने को अपना परिचय पत्र व पैंट भिखारी के शव के पास रख दिया था। उसके आधार पर मुकर्रम के भाई शराफत ने शव मुकर्रम का बताया था।

दोनों आरोपितों का आजीवन कारावास

पुलिस ने षडयंत्र रचकर अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में मुकर्रम व पूजा (दोनों निवासी ग्राम मानक माजरा थाना भगवानपुर) को जेल भिजवा दिया था। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपित दोषी पाये। न्यायालय ने अभियुक्त मुकर्रम को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपये जुर्माने तथा अभियुक्त पूजा को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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