पहाड़ में लव जिहाद: नौशाद भाई को आकाश नाम बता पहुंचा बच्ची तक, चार साल की सजा

उत्तराखंड › नाम बदलकर पहले भाई से बढ़ाई दोस्ती फिर नाबालिग बहन से की छेड़छाड़, चार साल की कठोर कारावास
नाम बदलकर पहले भाई से बढ़ाई दोस्ती फिर नाबालिग बहन से की छेड़छाड़, चार साल की कठोर कारावास
पिथौरागढ़ 28 मई । नाम बदलकर परिजनों से दोस्ती करने के बाद नाबालिग से छेड़खानी करने के दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा हुई है। उसे पांच-पांच हजार का जुर्माना भी चुकाना होगा। ऐसा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला जिला मुख्यालय के नजदीक के क्षेत्र का वर्ष 2019 का है। नगर में कारपेंटर का काम करने वाले नौशाद ने नाम बदलकर नाबालिग के भाई से दोस्ती बढ़ाई। इसके बाद उसका घर आना-जाना शुरू हुआ। उसने नाबालिग के भाई और परिजनों को अपना नाम आकाश बताया था। एक दिन घर में अकेली पाकर उसने नाबालिग के साथ छेड़खानी की। उसके चिल्लाने पर पड़ोसी व परिजन घर पहुंचे तो नौशाद का असली चेहरा सबके सामने आया।

परिजनों ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की, जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर शुक्रवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने सभी पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद दोषी को धारा 354 व पॉक्सो एक्ट के तहत चार-चार साल व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को मिलेगी। न्यायालय ने प्रदेश सरकार को पीड़िता को 7 लाख देने का आदेश भी दिया है। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व सह अधिवक्ता प्रेम भंडारी ने की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *