आदेश जारी: उत्तराखंड के 2.5 लाख कार्मिक,.5लाख पेंशनर्स को 3% बढ़ा मंहगाई भत्ता

में ढाई लाख कार्मिकों को नए साल पर बढ़े डीए का तोहफा, वेतन और पेंशन में हुई तीन प्रतिशत बढ़ोतरी

नए साल के मौके पर उत्‍तराखंड के ढाई लाख कर्मचारियों और 50 हजार पेंशनर को वेतन और पेंशन की राशि बढ़कर मिलेगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है।

राज्य के ढाई लाख कर्मचारियों और 50 हजार पेंशनर को नए साल पर वेतन और पेंशन की राशि बढ़कर मिलेगी।

देहरादून 29 दिसंबर। राज्य के ढाई लाख कर्मचारियों और 50 हजार पेंशनर को नए साल के मौके पर वेतन और पेंशन की राशि बढ़कर मिलेगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते को 356 प्रतिशत से बढ़ाकर 368 प्रतिशत किया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई, 2021 से लागू किया गया है। एक दिसंबर, 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ होगा।

मंत्रिमंडल ने बीती 24 दिसंबर को कार्मिकों और पेंशनर को बढ़ा हुई महंगाई भत्ता देने का निर्णय किया था। बुधवार को वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में अलग-अलग तीन आदेश जारी किए। सातवां वेतनमान ले रहे सरकारी, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक और कार्यप्रभारित कर्मचारियों के साथ यूजीसी वेतनमान ले रहे कार्मिकों को अब 28 प्रतिशत के स्थान पर बढ़कर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इन कार्मिकों को एक जुलाई से 30 नवंबर तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी यह आदेश लागू होगा।

इस आदेश में सरकार ने सार्वजनिक निगमों व उपक्रमों के कार्मिकों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति दी है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग और सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग को आदेश दिए गए हैं। अन्य आदेश में पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते को 356 प्रतिशत से बढ़ाकर 368 प्रतिशत किया गया है। राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनर को भी एक जुलाई, 2021 से महंगाई राहत की दरें 356 से बढ़ाकर 368 प्रतिशत की गई हैं। इसका आदेश भी जारी किया गया। ये तीनों ही आदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग अलग से इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।

 

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