गैर मुस्लिम शरणार्थियों से मांगे नागरिकता आवेदन

गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन:सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए आवेदन मंगाए
CAA के अनुसार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए ऐसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे।
नई दिल्ली 28 मई । गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं।

इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सिटिजनशिप एक्ट 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तुरंत पालन की बात कही गई है। भले ही 2019 में सरकार की ओर से पास किए गए सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट (CAA) के तहत नियमों को अब तक तैयार नहीं किया गया है।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

ये शरणार्थी गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदा बाजार, राजस्थान के जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं। इन्हें नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

CAA की वजह से हुए थे दंगे

2019 में सरकार ने CAA को मंजूर किया था तब देश के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हुए थे। विरोध के दौरान 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे भी हुए थे। CAA के अनुसार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए ऐसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे।

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