होली को भी दिशा निर्देश जारी, आयोजन क्षमता के 50% से ज्यादा पर प्रतिबंध

उत्‍तराखंड सरकार ने होली के लिए जारी की एसओपी, होली मिलन समारोह में 100 से ज्यादा को अनुमति नहीं
उत्‍तराखंड में होली त्‍योहार के लिए मुख्‍य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी जारी कर दी है।
कोरोना संक्रमण बढ़ने का असर होली और अन्य त्योहारों पर दिखाई देगा। 28 और 29 मार्च को होली महोत्सव व अन्य पर्वों को लेकर सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ 50 फीसद व्यक्तियों को ही मौजूद रहने की अनुमति होगी।
देहरादून 26 मार्च। कोरोना संक्रमण बढ़ने का असर होली और अन्य त्योहारों पर दिखाई देगा। 28 और 29 मार्च को होली महोत्सव व अन्य पर्वों को लेकर सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ 50 फीसद व्यक्तियों को ही मौजूद रहने की अनुमति होगी। ये संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में होली खेलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहां घरों के भीतर ही होली मनाई जा सकेगी।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, गढ़वाल व कुमाऊं मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को उक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। होली महोत्सव और त्योहरों को सशर्त अनुमति दी गई है। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं व पुरुषों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों व गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को भाग लेने से बचने को कहा गया है। अनावश्यक भीड़ का जमावड़ा नहीं लगाया जाएगा। भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचने और घरों के अंदर ही होली मनाने की हिदायत दी गई है।

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होली मिलन समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर का बंदोबस्त किया जाएगा। बगैर मास्क पहने हुए व्यक्तियों को शालीनता के साथ प्रवेश नहीं करने की सलाह देने को कहा गया है। किसी प्रकार के हुड़दंग, सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान, तेज संगीत, लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। संकरी सड़कों व गलियों में होली खेलने से बचने की सलाह दी गई है।

होली में पानी व गीले रंगों के इस्तेमाल से बचने, सूखे व आर्गेनिक रंगों का प्रयोग करने और गले मिलने से बचने की सलाह दी गई है। खाद्य सामग्री के वितरण से परहेज और जरूरी होने पर खाद्य पदार्थ व पेयजल वितरण को डिस्पोजेबल गिलास व बर्तनों का प्रयोग किया जाएगा। समारोह स्थल पर डस्टबिन की समुचित व्यवस्था आयोजकों के लिए अनिवार्य होगी। यह व्यवस्था होली के अतिरिक्त अन्य त्योहारों पर भी लागू रहेगी।

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