हरिद्वार:निराधार आरोपों के दोषी पर सुको का 25 लाख अर्थदंड घटाने से इंकार

सुप्रीम कोर्ट: कठोर जुर्माने के फैसले पर राहत देने से शीर्ष अदालत का इनकार, कहा- लोगों के बीच स्पष्ट संदेश जाना चाहिए
कोर्ट ने जिस व्यक्ति की याचिका पर यह फैसला सुनाया, उस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य के कुछ अधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 25 लाख रुपये का कठोर आर्थिक दंड भी लगाया था।
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट यहां सभी चीजों को ठीक करने के लिए नहीं है।
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट यहां सभी चीजों को ठीक करने के लिए नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक व्यक्ति पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि निराधार आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना काफी जरूरी है और यह स्पष्ट संदेश लोगों के बीच पहुंचना ही चाहिए।

दरअसल कोर्ट ने जिस व्यक्ति की याचिका पर यह फैसला सुनाया, उस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य के कुछ अधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 25 लाख रुपये का कठोर आर्थिक दंड भी लगाया था। इस सजा पर व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि उस पर लगाए गए जुर्माने पर फिर से विचार हो।

हालांकि, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा, ‘‘हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इस मामले में बहुत ही स्पष्ट हैं। इसे रोकना होगा। हम चाहते हैं कि बहुत ही सख्त संदेश जाए।’’

वकील ने पीठ से उदारता दिखाने की अपील की और कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी गलती का अहसास हो चुका है और वह भविष्य में अत्यंत सावधान रहेंगे। वकील ने कहा, ‘‘मैं (याचिकाकर्ता) सेवानिवृत्त पेंशनधारी हूं। मैं इस अदालत में अपनी एक महीने की पेंशन की राशि जमा कर दूंगा।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘कृपया उदारता दिखाएं। मैंने अपनी अपनी गलती महसूस कर ली है। पच्चीस लाख रुपये का जुर्माना गैर-अनुपातिक और कठोर है।’’

लेकिन पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘इसे रोकना होगा और संदेश स्पष्ट जाना चाहिए। हमें याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया?’’ सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत का इरादा एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि इस तरह की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

शीर्ष अदालत ने चार जनवरी को याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। तब कोर्ट ने पाया था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ उसके आवेदन में की गई टिप्पणियां अस्वीकार्य और आरोप निराधार हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर चार हफ्ते के अंदर जुर्माने की राशि कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा नहीं कराई गई तो हरिद्वार के कलेक्टर जुर्माने की यह राशि आवेदनकर्ता से वसूल करेंगे।

‘ये सब रोकना होगा’.. मैसेज सख्त और स्पष्ट होना चाहिए”: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने पर लगाए गए 25 लाख रुपए का जुर्माना माफ करने से इनकार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने खासी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटी), इंदौर, मध्य प्रदेश ट्रस्ट की संपत्ति की बिक्री से संबंधित एक मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने वाले एक आवेदक पर लगाए गए 25 लाख के जुर्माने को माफ करने की मांग वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अपने आदेश में आवेदक को 4 जनवरी 2022 के आदेश के अनुसार एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश देते हुए कहा,”हमने इस आवेदन पर मिस्टर हंसारिया को सुना है। मामले के समग्र दृष्टिकोण और जिन परिस्थितियों में इसे दायर किया गया, उसे ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की छूट देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को जुर्माना अदा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है।” मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने पीठ से जुर्माना माफ करने का अनुरोध करते हुए कहा कि आवेदक एक सेवानिवृत्त पेंशनभोगी है, जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया है।

पीठ से उदारता दिखाने का अनुरोध करते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा, “मैंने बिना शर्त माफी मांग ली है। मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं और अपनी गलती से सीख ली है। मैं अपनी एक महीने की पेंशन 56 हजार रुपये जमा करूंगा। कृपया उदारता दिखाएं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि 25 लाख का जुर्माना असंगत और कठोर है। मैं भविष्य में बेहद सावधान रहूंगा।” याचिका पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा,”यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि अभियोग की बहाली के लिए कोई प्रार्थना नहीं की जा सकती।” राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “जहां तक ​​इस आवेदन का संबंध है, इसका इरादा एक उदाहरण स्थापित करना था कि इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सहानुभूति गलत है।” याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि आवेदक और अधिवक्ता प्रशांत भूषण के मुवक्किल लंबे समय से याचिकाकर्ताओं को परेशान और ब्लैकमेल कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया ने कहा, “यह व्यक्ति और भूषण का मुवक्किल लंबे समय से हमें परेशान और ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह अन्य व्यवसाय भी चला रहे हैं। हमें इसका पता लगाना होगा। मैं उनके कार्यों का शिकार हूं। क्या मुझे हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है? ” आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां और वकीलों द्वारा आपत्तियों पर विचार करते हुए पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, “हम इस आवेदन में कोई लिप्तता दिखाने के इच्छुक नहीं हैं। आपने प्रस्तुतियां दी हैं और हमने आपको सुना है। इसे रोकना होगा। मैसेज कड़ा और स्पष्ट होना चाहिए। बयानबाजी न करें और इससे सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश न करें। आप ‘केवल सिस्टम को बेनकाब करने और सिस्टम का समर्थन करने के लिए नहीं हैं। इसे रोकना होगा, हमें एक कड़ा संदेश देना होगा। हम उसके खिलाफ अवमानना ​​​​कार्रवाई शुरू कर सकते थे और उसे जेल में डाल सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया।’ केस शीर्षक : खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट इंदौर और अन्य। v. विपिन धनैतकर और अन्य।| एसएलपी (सी) नम्बर 12133/2020 TAGSSUPREME COURT HIGH COURT

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