डीएम-डीआईजी सडक पर,30 साल से चल रहा अवैध यूनानी दवाखाना कराया सील

देेहरादून: सड़क पर उतरे डीएम और डीआइजी, यूनानी और हमदर्द दवाखाना कराया सील
कोरोना की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी डाक्टर आर राजेश कुमार शनिवार को फिर से एसएसपी/डीआइजी जन्मेजय खंडूड़ी के साथ सड़क पर उतरे। इस दौरान उन्होंने पैसिफिक माल और पलटन बाजार में टीकाकरण केंद्र बनाए जाने की व्यवस्था का अपडेट लिया। सड़क पर उतरे जिलाधिकारी राजेश कुमार, यूनानी और हमदर्द दवाखाना कराया सील।

देहरादून 17 अक्टूबर। त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन निरंतर अलर्ट मोड में काम कर रहा है। इस कड़ी में जिलाधिकारी डाक्टर आर राजेश कुमार शनिवार को फिर से एसएसपी/डीआइजी जन्मेजय खंडूड़ी के साथ सड़क पर उतरे। इस दौरान उन्होंने पैसिफिक माल और पलटन बाजार में टीकाकरण केंद्र बनाए जाने की व्यवस्था का अपडेट लिया। जिलाधिकारी ने पाया कि पलटन बाजार में दून यूनानी और हमदर्द दवाखाना बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद दवाखाना को तत्काल प्रभाव सील कर दिया गया।

पलटन बाजार में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विभिन्न व्यापारियों से बातचीत भी कर रहे थे और उन्हें नियमों का पालन करने के निर्देश दे रहे थे। जब उन्होंने यूनानी व हमदर्द दवाखाना का लाइसेंस मांगा तो संचालक के पास न तो अधिकृत डिग्री मिली और न ही उसने आयुर्वेदिक एवं यूनानी काउंसिल से लाइसेंस लिया था। उन्होंने कहा कि यह नागरिकों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उपजिलाधिकारी सदर मनीष कुमार को निर्देश दिए गए कि दवाखाना को सील कराकर रिपोर्ट दी जाए। हालांकि, कुछ देर बाद ही दवाखाना को सील कर दिया गया।

जिलाधिकारी ने बिना लाइसेंस चल रहे सभी प्रतिष्ठानों को सील करने के निर्देश भी जारी किए। पैसिफिक माल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि यहां कई व्यापारी बिना मास्क पहने सामान बेच रहे हैं। उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर रहे व्यापारियों के चालान करने के निर्देश दिए।

वहीं, पलटन बाजार में तमाम व्यक्ति बिना मास्क घूमते मिले। ऐसे व्यक्तियों का चालान करने के भी निर्देश दिए गए। इसके बाद जिलाधिकारी व डीआइजी (पुलिस उपमहानिरीक्षक) आशारोड़ी चेकपोस्ट पहुंचे और सैंपलिंग स्थल का निरीक्षण किया।उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुरूप सैंपल लेने व अन्य कार्रवाई करते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश जारी किए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें सैंपलिंग के लिए बुलाने की जगह वाहन में जाकर सैम्पलिंग की जाए।

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