उत्तराखंड में भी कोविड कर्फ्यू तीसरा चरण एक जून तक, कुछ ढील भी

उत्‍तराखंड में एक जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, 28 मई को खुलेंगी परचून की दुकानें
Uttarakhand Covid Curfew: उत्‍तराखंड में एक जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, 28 मई को खुलेंगी परचून की दुकानें ‍।उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को तीसरे चरण में एक जून तक बढ़ा दिया गया है।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को तीसरे चरण में एक जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी।
देहरादून 24 मई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को तीसरे चरण में एक जून तक बढ़ा दिया गया है। इस मर्तबा इसमें आंशिक संशोधन किए गए हैं। प्रदेश में फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध की दुकानें, बेकरी उत्पाद यूनिट अब सुबह आठ से 11 बजे तक खुली रहेंगी। पहले यह समय सीमा सुबह सात से 10 बजे तक थी। परचून की दुकानें 28 मई को सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की खरीद को आवाजाही की छूट रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद शासन ने तीसरे चरण के कोविड कर्फ्यू के लिए एसओपी (मानक प्रचालन कार्यविधि) भी जारी कर दी है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 10 मई को दोपहर एक बजे से 18 मई तक प्रथम चरण का कोविड कर्फ्यू लागू किया था। द्वितीय चरण में इसकी अवधि 25 मई सुबह छह बजे तक बढ़ाई गई। हालांकि, इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिलहाल सरकार किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है। इसे देखते हुए सोमवार को कोविड कर्फ्यू की अवधि को तीसरे चरण में एक जून सुबह छह बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के क्रम में कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया। उन्होंने जानकारी दी कि व्यापारियों की मांग और मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद कोविड कर्फ्यू के दौरान दूध, फल-सब्जी, मांस-मछली की दुकानों के खुलने का समय अब सुबह सात से 10 बजे के बजाय सुबह आठ से 11 बजे किया गया है।

कैबिनेट मंत्री उनियाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की कोविड से सुरक्षा ही सरकार की प्राथमिकता है। कोविड की रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह जुटी है और पिछले कुछ दिनों से कोविड का ग्राफ कम होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संक्रमण के मामलों में कमी आएगी तो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से कोविड कर्फ्यू में ढील दी जा सकेगी। उधर, कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने के संबंध में मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओमप्रकाश ने एसओपी जारी कर दी।
इसके मुताबिक सीमेंट, सरिया जैसी निर्माण सामग्री व उपकरणों की दुकानें भी सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी। आटो मोबाइल स्पेयर पाट्र्स की दुकानें 28 मई को सुबह आठ से दोपहर बजे तक खुली रहेंगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होम डिलीवरी के लिए वे वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। अलबत्ता, होटल, ढाबा व रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह निषिद्ध होगा। पशुचारा, बीज, उर्वरक व कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान दैनिक आधार पर सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगे। एसओपी के शेष प्रविधान वही हैं, जो 17 मई को जारी द्वितीय चरण के कोविड कर्फ्यू के लिए रखे गए थे।

ये हैं जारी हुई एस ओ पी


इस संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है।

एसओपी के मुताबिक, इस हफ्ते भी परचून किराना की दुकानें और जनरल स्टोर सप्ताह में एक दिन 28 मई को खुलेंगे। इनके समय में बदलाव किया गया है। इनके खुलने का नया समय आठ बजे से दोपहर 12 बजे रहेगा। पहले यह सात बजे से 11 बजे था। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य की सभी सस्ते गल्ले की दुकानें कोविड कर्फ्यू की अवधि में सुबह आठ बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बेकरी, मैन्यू फैक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी।

ये भी खुले रहेंगे

कोविड सुरक्षा के प्रोटोकाल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान व उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से सुबह 11 बजे तक खुले रहेंगे।

होटल रेस्तरां में भोजन करने पर रोक बरकरार

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाने या अन्य खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति रहेगी। इनमें बैठकर भोजन करने पर पाबंदी बनी रहेगी।

ऑटो मोबाइल वर्कशाप दुकानें खुलेंगी

ऑटो मोबाइल वर्कशाप की दुकानें खुलेंगी। लेकिन ऑटो मोबाइल एक्सेसरीज की दुकानें 28 मई को सुबह आठ से 12 बजे तक ही खुल सकेंगी।

आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी

विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों की सीमा और आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता बनी रहेगी। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन के अंतरराज्यीय आवागमन 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ मान्य रहेगा। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी जिलों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन में चार लोगों की अनुमति। स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर पंजीकरण व 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त बरकरार रखी गई है।

आपातकालीन आवश्यकता में अनुमति

– ऑटो व टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य के लिए ही अनुमति।
– बीमार व्यक्तियों व उनके परिजनों को डाक्टर या अस्पताल की पर्ची पर ही आवागमन की अनुमति। स्मार्ट सिटी पोर्टल से ई-पास लेना होगा।
– टीकाकरण और परीक्षण के उद्देश्य से 18-45 वर्ष की आयु के लोगों को वैध परिचय पत्र या पंजीकरण प्रमाण के साथ अनुमति।

होम डिलीवरी को बढ़ावा

जिला प्रशासन स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फलों, सब्जियों, डेयरी, दूध मांस की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

प्रवासियों के लिए सात दिन का आइसोलेशन अनिवार्य
संक्रमण से बचाव के लिए बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासियों को ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित ग्रामीण आइसोलेशन सुविधा में अनिवार्य रूप से सात दिन के लिए आइसोलेशन में रहना होगा। कोविड के लक्षण न दिखने पर वे अपने घर जा सकेंगे।

विलेज क्वारंटीन सेंटर का खर्चा सरकार उठाएगी

गांवों में ग्राम पंचायतों से संचालित हो रहे क्वारंटीन सेंटर का खर्च राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि, राज्य आपदा मोचन निधि से उठाया जाएगा। पिछले साल की तरह जिला प्रशासन आवश्यकता के अनुसार, जिला क्वारंटीन सेंटरों का संचालन करेगा।

व्यापारियों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री के साथ विमर्श के बाद बाजार खुलने के समय को सुबह आठ बजे से 11 बजे करने का निर्णय लिया गया है। पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में कम होता दिख रहा है। लेकिन अपने स्तर से सरकार पूरी तरीके से इसकी रोकथाम में जुटी हुई है। नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार के पहली प्राथमिकता है, लिहाजा भविष्य में कोरोना आंकड़ों में कमी आएगी तो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कोविड में ढील दी जा सकेगी।
-सुबोध उनियाल, शासकीय प्रवक्ता, उत्तराखंड सरकार

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