ऊर्दू पढ़ाने के बहाने बच्चियों का यौन शोषण करने वाले शाह बाबा को उम्र कैद,1.02 लाख अर्थ दंड

चित्रकूट में दुष्कर्मी को मिली सजा:उर्दू पढ़ाने के बहाने बच्चियों का यौन शोषण करने वाले शाह बाबा को उम्रकैद, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
चित्रकूट 18 मार्च। अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश रेप केस एवं पॉक्सो एक्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया।
अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश रेप केस एवं पॉक्सो एक्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया।
13 अप्रैल 2017 को बरगढ़ थाने में दर्ज हुआ था केस
कोर्ट ने कहा- जुर्माने की राशि पीड़िताओं को मिले

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अपर सत्र न्यायाधीश (रेप केस एवं पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने दुष्कर्म के तीन साल पुराने केस में दोषी शाह बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ कोर्ट ने एक लाख दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता और 25-25 प्रतिशत धनराशि छेड़खानी का बयान दर्ज कराने वाली किशोरी को देने का आदेश दिया गया है।

यह है पूरा मामला

बरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मस्तान शाह बाबा कुटी में कुतुबुद्दीन शाह बालिकाओं को उर्दू पढ़ाने अपने पास बुलाता था। 13 अप्रैल 2017 को एक व्यक्ति ने थाने में केस दर्ज कराया। लिखित शिकायत के अनुसार, वादी की 11 साल की बेटी कुटी में पढ़ने गई थी लेकिन दूसरे दिन उसने जाने से मना कर दिया। कारण पूछा गया तो उसने बताया कि बालिकाओं की पढ़ाई का समय शाम चार बजे से पांच बजे का है लेकिन बाबा बालिकाओं को तीन बजे बुला अश्लील हरकत करता है।

पुलिस ने आरोपित बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ की लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद वादी ने 10 अन्य बालिकाओं और उनके अभिभावकों के साथ थाने में पूरे प्रकरण की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

जज प्रदीप कुमार ने दिया फैसला

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह और अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश रेप केस एवं पॉक्सो एक्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने निर्णय सुनाया जिसमें दोष सिद्ध होने पर बरगढ़ थाने के मस्तान शाह बाबा कुटी निवासी कुतुबुद्दीन शाह (पुत्र कमालुद्दीन शाह) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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