पुलकित आर्य ने नार्को टेस्ट को दिये अपनी छह सवालों की सूची

Ankita Murder Case: Court Hearing Today For Narco Test Of All Three Accused
Ankita Murder Case: नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुआ पुलकित, कोर्ट के सामने रखी इन सवालों को शामिल करने की मांग

कोटद्वार 03 जनवरी। अंकिता हत्याकांड के आरोपितों ने सशर्त लाइव नार्को टेस्ट की मांग की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मंगलवार को कोर्ट के सामने आरोपित पुलकित आर्य का जेल से लिखा हुआ पत्र पेश किया। इस पत्र के माध्यम से आरोपित ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए हैं।

मंगलवार को कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्य की ओर से अदालत के आदेश के क्रम में नार्को टेस्ट के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। पत्र में उसने कहा है कि पुलिस की ओर से उसके झूठे बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस राजनीतिक व्यक्तियों और मीडिया के दबाव में केवल दो प्रश्नों को ही नार्को टेस्ट में शामिल कर रही है, जबकि अन्य तथ्यों का उजागर होना भी जरूरी है।

पुलकित ने नार्को टेस्ट कोर्ट के संरक्षण में ही कराने की बात कही है। इसके साथ ही नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कोर्ट के समक्ष लाइव कराने की शर्त लगाई है। यह भी शर्त लगाई गई है कि नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी की टेंपरिंग न हो। नार्को टेस्ट के दौरान उसे अपने वकील को साथ रखने की अनुमति भी प्रदान की जाए।

आरोपित पुलकित आर्य ने इन सवालों को भी शामिल करने को कहा

– अंकिता को नहर में धक्का किसने दिया और उसे मारने का षडयंत्र किसने रचा।
– घटना की शाम अंकिता अपनी मर्जी से हमारे साथ गई थी या उसे जबरदस्ती ले गए।
– क्या किसी ने अंकिता को बचाने की कोशिश की।
– क्या हमने अंकिता को किसी वीआईपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया।
– अंकिता के परिवार एवं मित्र पुष्प के साथ अंकिता के कैसे संबंध थे। इस बारे में अंकिता ने हमें क्या-क्या बताया।
– अंकिता का दोस्त पुष्प उसके साथ शादी के लिए क्यों मना कर रहा था। अंकिता ने इस बारे में हम तीनों को क्या-क्या बताया।

पुलकित आर्य

मंगलवार को कोटद्वार की सिमलचौड़ अदालत में गहमागहमी रही। ठीक 12 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत ने सुनवाई शुरू की। अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। करीब आधे घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तिथि पांच जनवरी निर्धारित कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत और सहायक अभियोजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी ने नार्को व पॉलीग्राफ कराने के पक्ष में सशक्त दलीलें दीं।
अंकिता भंडारी हत्या काण्ड की बरसी

बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।
पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

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