लव जिहाद:धर्म परिवर्तन कर निकाह को धमकाया

Love Jihad in Madhya Pradesh धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए धमकाने का आरोप। मूंदी पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार।
खंडवा( मूंदी) 05 मार्च । मध्य प्रदेश के इस जनपद में करीब एक साल से एक युवती को धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए परेशान कर रहे एक युवक के विरुद्ध पुलिस ने हाल ही में संसद में पारित धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। जिले में लव जिहाद का यह पहला मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के आनलाइन साफ्टवेयर में नए कानून की धाराएं दर्ज नहीं होने से एफआइआर कायम करने के लिए पुलिस अधीक्षक को भोपाल तक चर्चा करना पड़ी।

जिले में मूंदी थाना अंतर्गत ग्राम जामकोटा में एक स्कूली हिंदू छात्रा को लंबे समय से गांव का ही सलमान (पुत्र रसीद खान) परेशान कर रहा था। पीड़िता का आरोप है कि सलमान निकाह के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता था। इस बात की जानकारी दिये जाने के बाद से युवती के स्वजन भी परेशान थे। इसके चलते उन्होंने एक साल पहले युवती को अपने मामा के यहां दूसरे गांव भेज दिया था। इसके बाद भी युवक के नहीं मानने पर उसके विरुद्ध युवती की शिकायत पर मूंदी पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।
आरोपित युवक के युवती को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने तथा निकाह का दबाव बनाने से इसे लव जिहाद का मामला माना जा रहा है। विदित हो कि विधानसभा में हाल ही में ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित कर इसे कानून का रूप दिया गया है। ग्राम जामकोटा का यह मामला इसी श्रेणी में आने से पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश मूंदी थाना प्रभारी को दिए थे।

इस पर अमल करते हुए थाना प्रभारी सिंगोरे द्वारा धारा 354 डी (महिला के प्रति अश्लील इशारे करना, अश्लील टिप्पणी और पीछा करना), 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना), 506 (जान से मारने की धमकी) भारतीय दड विधान, 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 (शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण का मामला) में प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया कि युवती की शिकायत पर धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। जिले में इस तरह का यह पहला प्रकरण दर्ज हुआ है। महकमे के आनलाइन एफआइआर पोर्टल पर नए कानून की धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हो पाने से तकनीकी दिक्कत आ रही थी। इस संबंध में भोपाल मुख्यालय चर्चा करने पर समाधान हो गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *