प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने पर हाईकोर्ट से केजरीवाल पर 25 हजार रुपए जुर्माना

Ahmedabad Gujarat High Court Quashed Central Information Commission Order To Provide Pm Narendra Modi Ma Degree Imposed Fine On Arvind Kejriwal Rti

PM Modi Degree Row: प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल को झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

अचलेंद्र कटियार

प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री केस में केजरीवाल पर जुर्माना।
गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की कॉपी की मांग करने पर अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को भी निरस्त कर दिया है।

हाइलाइट्स
1-प्रधानमंत्री नरेन्द्र नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका
2-गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
3-केजरीवाल को यह धनराशि गुजरात लीगल सर्विसेस के पास जमा करवानी होगी
4-हाल ही विधानसभा के अंदर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को 12वीं पास बताया था

अहमदाबाद31 मार्च: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई -लिखाई और डिग्री पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटिशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई में डिग्री देने की बात कही गई थी।

कोर्ट से आया जोर का झटका

गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू किया है। केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अंदर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अनपढ़ हैं। वे देश के अब तक के सबसे कम पढ़े-लिखे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ 12वीं पास हैं। आम आदमी पार्टी देशभर में प्रधानमंत्री की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर रही है। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री देने की कॉपी देने का आदेश जारी किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में दलील थी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस दिए हुए ही यह आर्डर पास कर दिया था।

  1. 25 हजार रुपये का जुर्माना

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चार हफ्ते में 25 हजार रुपये की धनराशि गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के पास में जमा कराएं। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 9 फरवरी, 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है यह पूरा डिग्री विवाद?

सात साल पहले अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई लगाकर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने डीयू और गुजरात यूनिवर्सिटी को आर्डर जारी करके मांगी गई जानकारी केजरीवाल को देने को कहा था। इसके जवाब में गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया था कि मोदी ने डिस्टेंस एजूकेशन से एमए की डिग्री ली है। केजरीवाल ने डिग्री की कॉपी की भी मांगी। इसके बाद यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था। तो वहीं गुजरात यूनवर्सिटी ने सीआईसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। हाईकोर्ट ने मोदी की डिग्री की कॉपी सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट के फैसले पर बोले केजरीवाल

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। इसमें केजरीवाल ने लिखा है कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।

 

दिल्ली हाईकोर्ट में है बीए डिग्री का केस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन बीए की डिग्री का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल नंवबर में सुनवाई के बाद इस मामले को 3 मई, 2023 तक को स्थगित कर दिया था। गुजरात की तरह दिल्ली हाईकोर्ट में डीयू ने सीआईसी के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 30 मार्च और 15 नवंबर की तिथियां तय की थी, लेकिन डीयू की तरफ से किसी के उपस्थित नहीं होने पर सुनवाई मई, 2023 तक को रद्द कर दी थी।

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