आयोग अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया, चकराता न्यू टाउनशिप की जिम्मेदारी मदेविप्रा को

 

: धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान
Uttarakhand Cabinet Meeting बुधवार को सीएम धामी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान

देहरादून, 31 म ई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के 13 मुख्य विषय समेत आयोगों के अध्यक्षों का कार्यकाल पांच से बढ़ा कर छह वर्ष करने समेत मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवहन, परिवहन व राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

 

इस कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी।

 

चकराता टाउनशिप को मिली मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने नवीन चकराता टाउनशिप को मंजूरी दी। इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। एमडीडीए का इसके लिए विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं।

कैबिनेट में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले

1-केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है।
2-विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी ।
3-राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी।
4-उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
5-उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
6-खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित।
7-अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना।
उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी

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