समलैंगिक विवाह पर केंद्र की दो टूक: इस पर कानून नहीं कोर्ट का क्षेत्राधिकार

 

Same Sex Marriage Supreme Court Union Govt Oppose Gay Weddings Citing Hindu And Islamic Law
समलैंगिक विवाह के विरोध में केंद्र ने दीं हिंदू-मुस्लिम समेत ये चार दलीलें, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई

समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारत के सभी धर्मों में एक वैध विवाह एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच होता है।

हाइलाइट्स
1-सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह के विरोध में केंद्र सरकार ने दायर किया प्रतिवेदन
2-18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई, दो दिन पहले केंद्र ने शुरू किया विरोध
3-सभी धर्मों में विवाह जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच होता है: केंद्र सरकार

नई दिल्‍ली ,17 अप्रैल:केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि समलैंगिक विवाह की मांग सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से केवल शहरी अभिजात्य विचार है। इसे मान्यता देने का मतलब कानून की एक पूरी शाखा को दोबारा लिखना होगा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने के मुद्दे पर विभिन्न आवेदनों पर उच्चतम न्यायालय 18 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। इससे दो दिन पहले इस मामले की जांच करने के शीर्ष अदालत के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र ने पूछा कि क्या एक संवैधानिक अदालत ऐसे दो लोगों के बीच एक अलग सामाजिक-वैवाहिक संस्थान के निर्माण के लिए कानून बना सकती है जिसकी मौजूदा कानूनों में कोई जगह नहीं है। केंद्र ने कहा क‍ि विवाह की जड़ें भारतीय सामाजिक संदर्भ में अंतर्निहित हैं। हिंदू कानून की सभी शाखाओं में इसे एक संस्कार माना जाता है। यहां तक कि इस्लाम में भी इसे पवित्र माना गया है और एक वैध विवाह केवल एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच होता है। भारत में मौजूद सभी धर्मों में यही स्थिति है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस. के कौल, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ 18 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। उच्चतम न्यायालय ने इन याचिकाओं को 13 मार्च को पांच न्यायाधीशों की इस संविधान पीठ के पास भेज दिया था और कहा था कि यह विषय ‘मौलिक महत्व’ का है।

समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र के चार तर्क

1-समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्‍यता केवल विधायिका दे सकती है, न्‍यायपालिका नहीं
2-हिंदू हो या मुस्लिम, सभी धर्मों में विवाह पवित्र माना जाता है। लोकप्रिय मत केवल केवल एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह को मान्‍यता देता है।
3-विवाह की संस्‍था से समलैंगिक विवाहों को बाहर रखना भेदभाव नहीं
4-व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार में समलैंगिक विवाह की मान्यता का अधिकार शामिल नहीं है।

…तो कानून फिर से लिखना पड़ेगा

केंद्र ने कहा कि याचिकार्ताओं का समलैंगिक विवाह अधिकारों की मांग करना सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य के लिए एक शहरी अभिजात्य दृष्टिकोण है। उसने कहा, समलैंगिक विवाह के अधिकार को मान्यता देने के अदालत के फैसले का मतलब होगा कि कानून की एक पूरी शाखा दोबारा लिखी जाए। अदालत को इस तरह के व्यापक आदेश पारित करने से बचना चाहिए। इसके लिए विधायिका के पास ही अधिकार है।

केंद्र ने जोर देकर कहा कि केवल शहरी अभिजात्य विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली याचिकाओं की तुलना उचित विधायिका से नहीं की जा सकती जो एक व्यापक समाज के विचारों और आवाजों को दर्शाती है और जिसका विस्तार पूरे देश में है। उसने कहा, सक्षम विधायिका को सभी ग्रामीण, अर्ध-ग्रामीण और शहरी आबादी के व्यापक विचारों और आवाज को ध्यान में रखना होगा – व्यक्तिगत कानूनों और विवाह को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक संप्रदायों के विचारों को और कई अन्य कानूनों पर इसके अपरिहार्य व्यापक प्रभावों को।

अदालतें व्‍याख्‍या के लिए, कानून बनाना काम नहीं

केंद्र ने आगे कहा कि विवाह जैसे मानवीय संबंधों की मान्यता अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है और अदालतें न तो न्यायिक व्याख्या के माध्यम से और न ही विवाहों के लिए मौजूदा विधायी ढांचा को समाप्त कर या उसकी संकीर्ण व्याख्या कर इसे बना सकती हैं या मान्यता दे सकती हैं। केंद्र ने तर्क दिया कि यह साफ है कि व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार में समलैंगिक विवाह की मान्यता का अधिकार शामिल नहीं है, और वह भी न्यायिक निर्णय के माध्यम से। उसने जोर देते हुए कहा कि विवाह को दुनिया के सभी देशों में सामाजिक नीति का एक पहलू माना जाता है।

केंद्र ने चेताया कि इस तरह के फैसलों के प्रभाव का अनुमान लगाना मुश्किल है। उसने कहा, हमारे संविधान के तहत, अदालतें विधायिका की बनाई नीति की जगह अपनी नीति प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। उसका काम सिर्फ यह देखना है कि कानून क्या है; न कि यह देखना कि कानून क्या होना चाहिए।

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