बच्ची से रेप,हत्या प्रयास में मौलवी को उम्रकैद,65 हजार अर्थ दंड

अलवर में बच्ची से रेप के आरोपित मौलवी को उम्रकैद की सजा, करतूत सामने आई तो दे दिया था कुएं में धक्का

Alwar Crime News: अलवर की एक पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को 13 वर्षीय बच्ची से रेप के आरोपित मौलवी को उम्रकैद की सजा और 65000 रुपए के जुर्माना लगाया है। रेप के बाद अपनी दरिदंगी पर पर्दा डालने के लिए आरोपित मौलवी जफ़रुद्दीन ने 2021 में बच्ची को कुएं में धकेल दिया था।

हाइलाइट्स
अलवर पॉक्सो अदालत नंबर 1 ने आज बच्ची से रेप के आरोपित को सजा सुनाई
रेप के बाद बच्ची को आरोपित मौलवी ने कुएं में धक्का दे दिया था
कोर्ट ने आरोपित हरियाणा निवासी मौलवी जफ़रुद्दीन उम्रकैद की सजा सुनाई
कारावास की सजा के साथ ₹65000 के जुर्माने से भी दंडित किया
अलवर: राजस्थान के अलवर (Alwar) की पॉक्सो अदालत नंबर 1 ने सोमवार को एक नाबालिग बच्ची से रेप मामले (Rape Case) में सजा सुनाई। आरोपी हरियाणा निवासी मौलवी जफ़रुद्दीन ने वारदात के बाद बच्ची काे कुएं में धक्का दे दिया था। इस 33 वर्षीय आरोपित को कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹65000 के जुर्माने से दंडित किया है।
पॉक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि भिवाड़ी के महिला थाने में 1 अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ था । एक मौलवी मस्जिद में मौलवी इमामत का काम करता है। घटना वाले दिन एक 13 वर्षीय नाबालिग बालिका मौलवी को मस्जिद में खाना देने गई। उसके बाद उस मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। थोड़ी देर बाद जब उसकी मां वहां पहुंची तो मां को देखकर मौलवी ने उस नाबालिग बालिका को कुएं में धक्का दे दिया।

आरोपित को बचाने के लिए बयान बदले लेकिन…

इस वारदात के बाद मौलवी मूलत हरियाणा के हथीन थाना क्षेत्र निवासी जफरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद गवाहों के बयान हुए और साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों के बयान के दौरान खुद पीड़िता, पीड़िता की माता और पिता दोनों पक्ष बयानों से मुकर गए। पक्षद्रोही हो गए थे लेकिन संबंधित पीएल अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल टीम की साक्ष्य की रिपोर्ट को साक्षी मान आरोपित मौलवी जफरुद्दीन को सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि पॉक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप पाठक ने आरोपित जफरुद्दीन को इस मामले में दोषी माना।हरियाणा के हथीन थाना क्षेत्र निवासी हाल ग्वालदा को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा ₹65000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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