संभल जामा मस्जिद सरवें को हाईकोर्ट की हरी झंडी
उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे को मंजूरी दे दी और मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सर्वे पर रोक की माँग थी।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने सोमवार (19 मई 2025) को कहा कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनने योग्य है और निचली अदालत के आदेश में कोई गलती नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने आठ अभियोगियों के मुकदमे पर यह आदेश जारी किया।
दरअसल, संभल में निचली अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। 19 नवंबर 2024 को पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) ने सर्वे किया। दूसरी बार 5 दिन बाद 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के लिए ASI की टीम पहुँची थी। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी थी। साथ ही सभी पक्ष से जवाब माँगा था।
इसके बाद मस्जिद की इंतजामिटा कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की। इसमें सर्वे पर रोक की माँग की थी। इस याचिका पर 13 मई को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था.