महिला जज से छेड़खानी में वकील हारुन गिरफ्तार, लाइसेंस भी जायेगा

महिला सिविल जज के साथ छेड़छाड़ करने वाला वकील गिरफ्तार, इवनिंग वॉक के दौरान करता था भद्दे कमेंट

हमीरपुर में महिला सिविल जज के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी वकील हारून को 36 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया. आरोप है कि वकील महिला जज को भद्दे मैसेज भेजता था. जिसे लेकर महिला जज ने कई बार आपत्ति जताई थी. इसके बाद कोतवाली में अधिवक्ता हारून के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी. बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता रद्द कर दी गई है.

आरोपित वकील हारून गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में महिला सिविल जज के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित वकील हारून को 36 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपित वकील महिला सिविल जज को व्हाट्सएप पर अभद्र मैसेज भेजने के अलावा इवनिंग वॉक के दौरान उनका पीछा करता था. इस घटना के बाद हमीरपुर बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता की रद्द कर दी है. महिला जज ने कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कराया था.

जानकारी के अनुसार, हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त सिविल जज के फोन पर अधिवक्ता हारून काफी समय से मैसेज भेज रहा था. महिला जज ने कई बार मैसेज भेजने को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन अधिवक्ता नहीं माना. इसके बाद कोतवाली में अधिवक्ता हारून के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी.

पीड़ित महिला जज ने अपनी शिकायत में बताया था कि 24 तारीख से यह वकील उनकी अदालत के चैम्बर में तांकझांक कर रहा था. चैम्बर के आस-पास बेवजह घूमने लगा और उन्हें घूरकर देखने लगा. महिला जज ने बताया कि यमुना तटबंध के पास घूमने के दौरान ये वकील उनके पीछे चलता था और आपत्तिजनक टिप्पणी भी करता था. मना करने के बाद भी वह अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रहा था. जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

वकील को पछतावा नहीं

न्यायिक महिला अधिकारी से छेड़खानी के आरोपित अधिवक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पीड़िता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार देर रात छेड़खानी की धारा 354(ग) व 354(घ) में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में विवेचक ने छेडखानी की धारा 354(ग) का लोप कर उसके स्थान पर छेड़खानी की धारा 354 व 354(क) के साथ लज्जा भंग का आरोप बढ़ाया है। आरोपित पक्ष से डाले गए जमानत प्रार्थना पत्र पर अदालत ने बहस सुनने के बाद आदेश जारी करने को मंगलवार की तिथि नियत की है।वकील ने अपनी ग़लती मानने से इंकार करते हुए ‘प्यार किया तो डरना क्या ‘ डायलॉग मारा है।

एक न्यायालय में तैनात महिला न्यायिक अधिकारी ने बीते 19 अगस्त को कोतवाली में लिखित शिकायत दी जिसमें उन्होंने मुख्यालय निवासी अधिवक्ता मोहम्मद हारुन पर उन्हें घूरने व पीछा करने का आरोप लगाया। पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ 354(ग) व 354(घ) में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।  मामले में आरोपित को पुलिस ने रविवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को पुलिस ने छेड़खानी की धारा 354, 354(क) व 354(घ) के साथ लज्जा भंग के आरोप में जेल भेजा है। आरोपित की जमानत को अदालत में प्रार्थना पत्र भी दिया गया। अभियोजन अधिकारी नित्यानंद यादव ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन वैमैन कोर्ट अंचल राना ने मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। आदेश को मंगलवार की तिथि नियत की है। आदेश को लेकर अधिवक्ताओं में चर्चा है कि अभियोजन ने पुलिस से आरोपित की क्राइम हिस्ट्री मांगी है जिससे आदेश कल जारी करने को तिथि नियत की गई है।

अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव पास

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संघ की बैठक संपन्न हुई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मोहम्मद हारुन की सदस्यता तत्काल समाप्त की जाती है। इसकी जानकारी देते हुए संघ के महामंत्री हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल होने पर राज्य बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश से इस अधिवक्ता का प्रैक्टिस लाइसेंस समाप्ति को पत्राचार कर पैरवी की जाएगी। प्रस्ताव का सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने समर्थन किया।

हमीरपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा

हमीरपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि वो इस प्रकरण की घोर निंदा करते हैं, आरोपित वकील की बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता की रद्द कर दी गई है. अब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत के बाद वकालत का लाइसेंस रद्द करवाया जाएगा.

 

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