कान्हा बनकर नफीस ने की दोस्ती, फिर धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव; पुलिस रिमांड पर आरोपित
कान्हा बनकर नफीस ने की दोस्ती, फिर धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव; पुलिस रिमांड पर आरोपित
उज्जैन में युवक नफीस ने सोशल मीडिया पर झूठी पहचान से युवती से दोस्ती कर धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव डाला। मिलने पर अश्लील हरकत की, युवती के शोर मचाने पर भीड़ ने पीटा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से रिमांड मिला।
कोर्ट ने आरोपी को पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है। (फाइल फोटो)
नफीस ने इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती।
धर्म परिवर्तन के लिए युवती पर दबाव डाला।
विष्णुसागर बुलाकर अश्लील हरकत की।
उज्जैन। विष्णुसागर स्थित बगीचे में मंगलवार को कानू बनकर नफीस एक युवती से मिलने पहुंचा था, जहां वह उस पर दबाव डालकर जबरन अश्लील हरकत करने लगा। युवती ने उसे चांटा मारकर शोर मचा दिया।
इस पर लोगों ने भी नफीस को पकड़कर जमकर पीटा। जीवाजीगंज पुलिस को सौंप दिया। बुधवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी हो गए।
जीवाजीगंज पुलिस ने बताया कि नफीस (पुत्र सगीर निवासी यादव कॉलोनी ) मूल रूप से बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दो साल से वह उज्जैन में ही रह रहा है। करीब दो साल पूर्व उसने एक युवती को कान्हा उर्फ कानू बनकर इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी।
नफीस ने युवती का मोबाइल नंबर भी ले लिया था। उसके बाद झांसा देकर बहला-फुसला लिया। नफीस लगातार युवती को फोन कर शादी के लिए दबाव बना रहा था। मगर बीते दिनों युवती को पता चला कि कानू का असली नाम नफीस है।
धर्म परिवर्तन करने के लिए बनाने लगा दबाव
युवती का आरोप है कि नफीस लगातार उससे शादी करने व धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा था। जिससे वह काफी परेशान हो गई थी। इंकार करने पर वह उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा था।
मिलने के लिए बुलाकर की अश्लील हरकत
नफीस ने युवती को धमकी दी थी कि वह उससे मिलने के लिए विष्णु सागर नहीं आई, तो उसके परिवार को जान से मार देगा। इस पर वह विष्णु सागर पहुंची थी। नफीस उससे अश्लील हरकत करने लगा। युवती ने उसे चांटा मारकर शोर मचा दिया। वहां मौजूद लोगों ने नफीस को जमकर पीट दिया।
बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो भी मिले हैं, जो पुलिस को सौंपे गए हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 74, 75, 319 (2), 351 (3) बीएनएस व मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी हो गए।