सुदर्शन टीवी का UPSC जिहाद पर शपथपत्र:NDTV का हिंदू जिहाद नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट को?

‘UPSC Jihad’ पर सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन न्यूज का हलफनामा, NDTV के ‘हिंदू आतंक’ और ‘भगवा आतंक’ का दिया हवाला

क्या जज टीवी देखेंगे? Sudarshan TV के विवादित शो को देखने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
-राजेश चौधरी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुदर्शन न्यूज चैनल (Sudarshan News) के विवादित शो के सभी एपिसोड्स देखने से इनकार कर दिया है। दरअसल सरकारी नौकरी में मुस्लिमों के घुसपैठ का दावा करने वाले इस शो को लेकर आपत्ति जताते हुए लोगों ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके 6 एपिसोड पर रोक लगा दी थी।

नई दिल्ली 21 सितंबर।सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन TV (Sudarshan TV) का विवादित कार्यक्रम देखने के इनकार कर दिया है। दरअसल सुदर्शन टीवी के एक शो को लेकर विवाद हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस शो में चैनल के प्रमुख ‘सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की घुसपैठ’ का दावा कर रहे थे। इसके लिए ‘UPSC जिहाद’ (UPSC Jihad) शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके 6 एपिसोड पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 700 पन्नों की किताब के खिलाफ कोई याचिका हो तो वकील यह दलील नहीं देते कि जज पूरी किताब को पढ़ें।जामिया के 3 छात्रों के वकील शादान फरासत ने कहा- सरकार भूमिका निभाने में असफल रही है, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, सुदर्शन TV के वकील ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट उसे नोट करें

फरासत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हेट स्पीच पर नियम बनाने को कहा था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था घृणास्पद भाषण पर प्रावधान एक dead letter नहीं होना चाहिए। यह अभी भी dead letter बना हुआ है।

फरासत ने कहा कि कार्यक्रम अगर हेट स्पीच नहीं तो क्या है? मुसलमानों को UPSC में घुसपैठिया बताया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट बनने को भारत पर कब्जे की साज़िश बताया जा रहा है, कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे लोगों को नमकहराम, गद्दार कहा जा रहा है जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अकबरुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी के भाषणों को भी आपत्तिजनक बताया। फरासत ने कहा कि उनके बयान के हिस्से आक्रामक लग सकते हैं, लेकिन संदेश में गलती नहीं जस्टिस मल्होत्रा ने कहा कक सुदर्शन के वकील भी कह चुके हैं कि कार्यक्रम समुदाय के खिलाफ नहीं, विदेशी साज़िश के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के वकील से कहा था कि वह पत्रकारिता के बीच में नहीं आना चाहता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह जानते हैं कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था। उन्होंने कहा, ‘हम सेंसर बोर्ड नहीं हैं जो कि सेंशरशिप करें।’ उन्होंने कहा कि जब हम मीडिया का सम्मान करते हैं तो उनका भी दायित्व है कि किसी खास समुदाय को निशाना न बनाया जाए।

कोर्ट में सुदर्शन न्यूज ने दूसरे चैनलों का हवाला देते हुए बताया था कि उनपर आतंकवाद से संबंधित कार्यक्रम चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या वह कार्यक्रम में बदलाव करने को तैयार है? कोर्ट ने नमाजी टोपी में मुस्लिम शख्स को दिखाए जाने पर भी आपत्ति की थी। हालांकि सुदर्शन टीवी ने इस बात से इनकार कर दिया था कि वह पूरे समुदाय को निशाना बना रहा है।

 

सुदर्शन न्यूज ने SC में अपने हलफनामे में NDTV के शो का किया उल्लेख

रविवार (सितंबर 20, 2020) को सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में सुदर्शन न्यूज ने कहा कि चैनल अपने “बिंदास बोल” शो के “यूपीएससी जिहाद” कार्यक्रम के शेष एपिसोड प्रसारित करते हुए कानूनों का कड़ाई से पालन करेगा। चैनल की तरफ से यह भी कहा गया है कि वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोग्राम कोड का पालन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चैनल की तरफ से हलफनामा प्रस्तुत किया गया था।

इसके साथ ही, सुदर्शन न्यूज ने हलफनामे में NDTV द्वारा ‘हिंदू आतंकवाद’ पर प्रसारित कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। चैनल ने बताया कि कैसे NDTV ने अपने कार्यक्रमों में हिंदू संतों की काल्पनिक छवि का इस्तेमाल किया था।

सुदर्शन टीवी ने ‘हिंदू आतंक’ पर NDTV के कार्यक्रम का उल्लेख किया
बता दें कि NDTV ने 2008 और 2010 में ‘हिंदू टेरर’ पर दो कार्यक्रमों का प्रसारण किया था। सुदर्शन न्यूज ने हलफनामे में इन कार्यक्रमों का हवाला दिया और कहा कि इन पर अधिकारियों और सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान नहीं गया। हलफनामे में दोनों कार्यक्रम के लिंक थे और इस पर आपत्ति जताई गई कि कैसे चैनल ने हिंदू प्रतीकों और संतों को कहानियों में दिखाया। बरखा दत्त ने दोनों कार्यक्रमों की मेजबानी की थी।

हलफनामे में कहा गया है,“17.09.2008 को एनडीटीवी ने ‘Hindu Terror: Myth or fact?’ शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित किया था, जिसकी एंकरिंग बरखा दत्त ने की थी। इस कार्यक्रम में प्रोग्राम के कैप्शन के ठीक बगल में एक हिंदू संत को ‘तिलक’ और ‘चिलम’ के साथ दिखाया गया था। इसके साथ ही संत के हाथ में त्रिशूल भी दिखाया गया था, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक है और हिंदुओं के देवता भगवान शिव से जुड़ा हुआ है।”

हलफनामा में आगे 26 अगस्त 2010 को एनडीटीवी द्वारा प्रसारित एक अन्य कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। इस कार्यक्रम को भी बरखा दत्त ने ही होस्ट किया था और इसका शीर्षक “Is ‘Saffron Terror’ real?” दिया गया था। सुदर्शन न्यूज ने बताया कि उक्त एनडीटीवी कार्यक्रम में भगवा रंग के कपड़ों में एक हिंदू सांस्कृतिक सभा दिखाई गई।

NDTV के कार्यक्रमों का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मुसलमानों को चित्रित करने के लिए हरे रंग की टी-शर्ट,मुसलमानों को चित्रित करने के लिए दाढ़ी और टोपी के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने कहा कि चैनल पूरे समुदाय को रूढ़िबद्ध करने की कोशिश कर रहा है।

अदालत ने आँकड़े या इन्फोग्राफिक्स दिखाते हुए मुस्लिम पात्रों की पृष्ठभूमि में आग की लपटों के उपयोग पर भी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चैनल के संपादक सुरेश चव्हाणके से उन परिवर्तनों के बारे में सवाल किया था जो यह सुनिश्चित कर सके कि चित्रण एक विशेष समुदाय पर हमला नहीं करता है।

अपने हलफनामे में चैनल ने फिर से उल्लेख किया कि यह किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। चैनल सिविल सेवाओं में किसी भी समुदाय से किसी भी योग्य उम्मीदवार के प्रवेश का विरोध नहीं करता है। अदालत ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किया था और सुनवाई समाप्त होने तक चैनल को शेष एपिसोड प्रसारित करने से रोक दिया था।

चव्हाणके ने अपने हलफनामे में अदालत से अनुरोध किया कि सभी मानदंडों का पालन करने के उनके आश्वासन पर उन्हें शेष एपिसोड को प्रसारित करने की अनुमति दी जाए। मामले में सुनवाई सोमवार (सितंबर 21, 2020) को जारी रहेगी।

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